अशासकीय शाला संगठन आमला ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन : बोले नए नियम से आ रही दिक्कतें आरटीई की राशि का समय पर किया जाए भुगतान
आज शिक्षा विभाग विकासखंड आमला में विकासखंड समन्वयक स्रोत मनीष घोटे जी को अशासकीय शाला संगठन आमला ने प्रदेश संगठन के आहान पर पांच सूत्र मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में मांग की गई की 30 से 40 साल से प्राइमरी माध्यमिक शाला जिस भवन में शिक्षा विभाग से मिली मान्यता के बाद संचालित हो रहे हैं उनमें से कई विद्यालयों का रजिस्टर्ड किरायानामा नए नियम के कारण नहीं बन रहा है ।
इनमें पट्टे की भूमि ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय कॉलोनी अनधिकृत कॉलोनी सम्मिलित है उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ऐसे विद्यालयों को नवीन किरायानामा के लिए आरटीआई अधिनियम लागू होने पर पहली से आठवीं तक की मान्यता के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता शुल्क एफडी रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य नहीं था कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यालय से मान्यता शुल्क एफडी और रजिस्टर्ड किरायानामा को समाप्त करते हुए पूर्व अनुसार मान्यता दी जाए ।
आरटीई की राशि का भुगतान समय सीमा में किया जाए यदि समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिवर्ष की राशि ब्याज सहित स्कूलों को दी जाए क्योंकि यदि स्कूलों द्वारा कोई कार्य किसी कारणवश समय पर नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा लेट फीस के नाम पर राशि वसूली जाती हैं आरटीई प्रपोजल में सम्मिलित छात्र जो की अन्य विद्यालयों में थे उनका रुका हुआ भुगतान अनिवार्य रूप से शीघ्र किया जाए।