दीपक कुमार बरथे
दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया
पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार जिले में सूदखोरों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाहियां की जा रही है इसी तारतम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में थाना बैतूल बाजार पुलिस ने सूदखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
घटना का विवरण:
दिनांक 11 जनवरी 2025 को फरियादी ओमप्रकाश भोले पिता बाबूलाल भोले, निवासी बड़ा बड़ोरा, थाना बैतूल बाजार, जिला बैतूल ने थाना बैतूल बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि वह प्रॉपर्टी का क्रय-विक्रय का कार्य करता है। वर्ष 2021 में उसकी पहचान ममता पति रमेश येवले (निवासी कांदली, परतवाड़ा) एवं सुधाकर पिता कृष्णराव कुवडे (निवासी भैंसदेही) से हुई।
फरियादी ने 20 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसे आरोपियों ने 7% मासिक ब्याज पर दिया। इसके बाद आरोपियों ने ब्याज पर ब्याज लगाकर अवैध वसूली करते हुए अब तक 1 करोड़ 58 लाख 27 हजार 400 रुपये वसूल कर लिए । इसके अलावा, फरियादी की कार (नं. MP 48 C 5022) और हनोतिया स्थित 3500 वर्गफुट एवं 3340 वर्गफुट भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली।
आरोपियों ने फरियादी को धमकाते हुए घर में आग लगाने और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना बैतूल बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों पर दर्ज धाराएं:
थाना बैतूल बाजार में अपराध क्रमांक 12/25 के तहत धारा 308 भादवि, 4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 1937 में मामला दर्ज किया गया।
जप्त की गई सामग्री:
- फरियादी की कार।
- प्लॉटों के दस्तावेज।
- खाली चेक।
- नगद राशि ₹1,90,000। मुख्य भूमिका:
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अंजना धुर्वे, उपनिरीक्षक रामस्वरूप रघुवंशी, सहायक उपनिरीक्षक रमन धुर्वे, प्र.आर. 283 अजय बरबड़े, आर. 251 कमलनाथ पवार, आरक्षक 495 सुभाष, महिला आरक्षक 59 स्नेहल परते, महिला आरक्षक 714 नूतन एवं महिला आरक्षक 363 कविता की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक बैतूल ने टीम के इस प्रयास की प्रशंसा की और आम जनता से अपील की कि वे सूदखोरी के मामलों में पुलिस को तुरंत सूचित करें।