प्रदेश की आवाज

रात्रि 10:00 बजे के बाद डी जे आदि ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित तीव्रता से अधिक उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई

रात्रि 10:00 बजे के पश्चात डी जे आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा सख्त प्रतिबंध

उल्लंघन पर डीजे मालिक सहित होटल , रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने टीम गठित कर कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश

बैतूल 14 दिसंबर,2024

जिले में रात्रि 10:00 बजे के पश्चात अब डीजे इत्यादि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही निर्धारित तीव्रता से अधिक पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर डीजे मालिक सहित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

धार्मिक स्थानों पर भी दो से अधिक स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे सभी धार्मिक केंद्र जहां दो से अधिक स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है उन्हें वहां से यथाशीघ्र उतारने की हिदायत दी गई है।


बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी श्री निश्चल झारिया ने निर्देश जारी कर समस्त एसडीएम और थाना प्रभारियों को टीम गठित कर सोमवार से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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