प्रदेश की आवाज

जिला बदर की कार्यवाही से अपराध पर लगेगा अंकुश, आम नागरिकों में बढेगा सुरक्षा का विश्वास

दीपक कुमार बरथे

पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया ने जानकारी दी कि थाना आमला क्षेत्र के शातिर अपराधी, शिवप्रसाद पिता गुलाब यादव (उम्र 45 वर्ष), निवासी ग्राम डोडावानी, थाना आमला के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। शिवप्रसाद यादव के आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, बैतूल के समक्ष जिला बदर का प्रकरण प्रस्तुत किया था।

जिला दंडाधिकारी बैतूल ने विचारण के उपरांत आदेश संख्या 10276 दिनांक 06/11/2024 द्वारा शिवप्रसाद यादव को एक वर्ष की अवधि के लिए बैतूल एवं उसके सीमावर्ती जिलों—छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा—की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) एवं (ख) के अंतर्गत की गई है।

शिवप्रसाद यादव के खिलाफ थाना आमला में 08 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र के सीधे-साधे नागरिक थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने में डरते थे। इस जिला बदर की कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश जाएगा, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना प्रबल होगी और वे निर्भय होकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क कर सकेंगे।

पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने कहा कि बैतूल पुलिस जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की कार्रवाइयों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाया जाएगा।

news portal development company in india
marketmystique