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थाना बैतूल बाजार पुलिस ने मंदबुद्धि बालिका के बलात्कारी आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल


थाना – बैतूल बाजार
दिनांक 03.11.2024

थाना बैतूल बाजार पुलिस ने मंदबुद्धि बालिका के बलात्कारी आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बैतूल, सुश्री शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में थाना बैतूल बाजार पुलिस ने मंदबुद्धि बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.11.2024 को थाना बैतूल बाजार में अपराध क्रमांक 415/24, धारा 64(2)(k) BNS, 3(1)w(i), 3(2)(v) SC/ST एक्ट, 92(घ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत आरोपी रामनाथ मालवी पिता गोरेलाल मालवी (उम्र 48 वर्ष), निवासी ग्राम सोहागपुर, थाना बैतूल बाजार, जिला बैतूल, के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बैतूल बाजार, निरीक्षक अंजना धुर्वे को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर तत्परता से आरोपी की तलाश करवाने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के पालन में थाना बैतूल बाजार की पुलिस टीम ने गहन तलाशी अभियान चलाया और 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजने में सफलता प्राप्त की।

सराहनीय भूमिका

इस संपूर्ण कार्रवाई में बैतूल एस.डी.ओ.पी. सुश्री शालिनी परस्ते, थाना प्रभारी निरीक्षक अंजना धुर्वे, उपनिरीक्षक मस्तकार, प्रधान आरक्षक 169 अशोक झरबड़े, आरक्षक 666 कमल चौरे, आरक्षक 78 चंपालाल, महिला आरक्षक 59 स्नेहल चालक, और प्रधान आरक्षक 298 राजेश की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक की आम जनता के लिए निर्देश एवं अपील:
पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया ने आम जनता से निम्न अनुसार अपील की है

  1. सतर्कता बनाए रखें: यदि आप किसी भी आपराधिक गतिविधि का संज्ञान लेते हैं, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।
  2. मंदबुद्धि एवं दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा: अपने आस-पास मंदबुद्धि, दिव्यांग, या विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
  3. सहानुभूति एवं समर्थन: समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाएं और ऐसे अपराधों की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करें।

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