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जिला बदर बदमाश को न्यायालय ने भेजा जेल


थाना सारणी
दिनांक: 09/11/2024

थाना सारणी का कुख्यात जिला बदर बदमाश राकेश उर्फ जख्मी पिता सुरेश धुर्वे, उम्र 30 वर्ष, निवासी विजयनगर, सारणी के विरुद्ध विभिन्न गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखना, अड़ीबाजी और चोरी शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ अब तक 10 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और 12 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। बावजूद इसके कोई सुधार न होते देख, पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन झारिया के माध्यम से दिनांक 02/04/24 को जिला बदर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक दा. प्र./क्र./002/जिलाबदर/2024. 4446(A), बैतूल, दिनांक 24/05/24 के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के अंतर्गत राकेश उर्फ जख्मी को जिला बैतूल एवं सीमावर्ती जिलों छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा और हरदा की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया था।

दिनांक 07/11/24 को सूचना मिली कि राकेश उर्फ जख्मी, पुरानी सारणी के फॉरेस्ट बैरियर के पास देखा गया है। तत्काल थाना सारणी की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा सारणी क्षेत्र में प्रवेश के लिए कोई अनुमति आदेश प्रस्तुत न करने पर, यह कृत्य मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया। आरोपी राकेश उर्फ जख्मी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया और जिला न्यायालय, बैतूल में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अरविन्द कुमरे, उपनिरीक्षक सुनील गौर, आरक्षक हीरालाल और जितेन्द्र मोरे की सराहनीय भूमिका रही।

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