दीपक कुमार बरथे




खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही: मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 4 डम्पर किए जप्त
ग्राम चापड़ा रैयत में खनिज रेत के अवैध भंडारण पर की कार्यवाही
बैतूल 28 जून 2025
कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक में वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग को खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने के दिशा-निर्देश दिए थे। इसी अनुक्रम में खनिज विभाग द्वारा शनिवार को मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 4 डम्पर तथा ग्राम चापड़ा रैयत में खनिज रेत के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्यवाही की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज अमला द्वारा 28 जून को तहसील बैतूल अन्तर्गत आठनेर रोड पर ग्राम सूरगांव के समीप 4 डम्पर क्रमश: बीआर 31 जीए 3604, एमपी 04 एचई 5410, एमएच 12 डब्ल्यूजे 9371 एवं एमएच 12 डब्ल्यूजे 9471 को खनिज मुरूम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त कर पुलिस थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है।
भौंरा रेत खदान से बिना अनुमति के भंडारित की गई थी रेत
इसी प्रकार खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर तहसील शाहपुर ग्राम चापड़ा रैयत स्थित निजी भूमि खसरा क्रमांक 6/2/2 रकबा 0.500 हेक्टेयर क्षेत्र के अंश भाग पर निर्माणाधीन होटल के पीछे खनिज रेत का अवैध भण्डारण पाये जाने पर अवैध भण्डारणकर्ता पर कार्यवाही की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि उक्त खनिज रेत को भौंरा रेत खदान से ट्रेक्टर-ट्रालियों से परिवहन करके बिना अनुमति के अवैध रूप से भण्डारित की गई थी, जिसकी कुल मात्रा 180 घन मीटर पाई गई। मौके पर अवैध भण्डारणकर्ता द्वारा उक्त खनिज रेत के संबंध में किसी प्रकार की कोई अनुमति एवं रॉयल्टी के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। मौके पर सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा प्रभारी खनि सर्वयर, हल्का पटवारी एवं अन्य पंचगणों की उपस्थिति में पंचनामा, जप्ती पत्रक तैयार कर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
गौरतलब है, कि खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल के निर्देशन में लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर खनिजों के अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उक्त सभी अवैध परिवहनकर्ताओं एवं भण्डारणकर्ता के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड प्रस्तावित कर प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।