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कोतवाली पुलिस ने गौवंश को कत्लखाने ले जाने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार


दिनांक – 28.02.2025

कोतवाली पुलिस ने गौवंश (गाय व बैल) को कत्लखाने ले जाने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

जप्त गौवंश को मां ताप्ती गौशाला भयावाड़ी के सुपुर्द किया गया

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा गौवंश तस्करी एवं अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल सुश्री शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी करने वाले दो आरोपियों को एक ट्रक एवं 24 नग गौवंश के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है।

घटना विवरण

दिनांक 27.02.2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि इटारसी की ओर से एक ट्रक (क्रमांक RJ 14 GG 3028) में अवैध रूप से गौवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई।** नागपुर-भोपाल हाईवे के कटी पहाड़ी सोनाघाटी, बैतूल** के पास ट्रक को रोका गया। ट्रक में मौजूद चालक एवं हेल्पर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

चालक ने अपना नाम –

  1. मोनू कौशल पिता राजेश कौशल (उम्र 23 वर्ष), निवासी – पुराना पोस्ट ऑफिस गली, राजपुर, थाना राजपुर, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर (उ.प्र.)
  2. याकुब खान पिता इदु बंजारा (उम्र 25 वर्ष), निवासी – इस्लामपुरा, थाना नुक्कड़, जिला टोंक (राजस्थान) बताया।

दोनों आरोपियों ने ट्रक में अवैध रूप से गौवंश (बैल) भरकर महाराष्ट्र स्थित कत्लखाने ले जाने की बात स्वीकार की। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 24 नग गौवंश (बैल) ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, जिनके मुंह, पैर एवं सींग रस्सियों से क्रूरता पूर्वक बांधे गए थे। इनमें से दो गौवंश मृत अवस्था में पाए गए।

आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

उक्त कृत्य पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 9, 11 मध्य प्रदेश कृषि उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम, 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं 325 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों को आज दिनांक 28.02.2025 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

  1. मोनू कौशल पिता राजेश कौशल (उम्र 23 वर्ष), निवासी – पुराना पोस्ट ऑफिस गली, राजपुर, थाना राजपुर, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर (उ.प्र.)
  2. याकुब खान पिता इदु बंजारा (उम्र 25 वर्ष), निवासी – इस्लामपुरा, थाना नुक्कड़, जिला टोंक (राजस्थान)

जब्ती का विवरण

22 नग जीवित गौवंश (बैल)

02 नग मृत गौवंश (बैल)

अनुमानित कीमत – ₹1,37,000/-

वाहन ट्रक क्रमांक RJ 14 GG 3028

अनुमानित कीमत – ₹20,00,000/-

कुल अनुमानित कीमत – ₹21,37,000/-

पुलिस दल की सराहनीय भूमिका

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया, उनि नरेंद्र उईके, सउनि जगदीश नावरे, प्र.आर. 94 अभिजीत खलतकर, आर. 528 महेश नगदे एवं आर. 662 संदीप भलावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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