आरोपी पत्रकार की अधिमान्यता रद्द
थाना सारणी के अंतर्गत बगडोना निवासी रविंद्र देशमुख की आत्महत्या के मामले में मृतक के सुसाइड नोट में 10 लोगों के नाम दर्ज थे
थाना सारणी में प्रकरण क्रमांक 444/2024 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) द्वारा अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष 4 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फरार आरोपियों पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई है।
फरार आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ चल अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ -गिरफ्तारी वारंट जारी
आरोपी रंजीत सिंह, जो घटना के बाद से फरार है, अपनी उपस्थिति लगातार छुपा रहा है। पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सारणी श्री देवकरण डेहरिया द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है।
दिनांक 22.11.2024 को माननीय न्यायालय से आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने आरोपी को 04.12.2024 तक उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगर वह तय समय पर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन मानते हुए उसकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।
आरोपी पत्रकार की अधिमान्यता रद्द
इस प्रकरण में आरोपी प्रमोद गुप्ता (पिता रघुपति गुप्ता, उम्र 49 वर्ष, निवासी स्वामी विवेकानंद वार्ड, पाथाखेड़ा) अधिमान्य पत्रकार थे। प्रकरण की गंभीरता और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल द्वारा उनकी अधिमान्यता रद्द कर दी गई है।
पुलिस की अपील
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया ने आम जनता से अपील की है कि शेष फरार आरोपियों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और इस प्रकरण में सहयोग करें।