पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया ने दीपावली के दौरान आतिशबाजी एवं विस्फोटक पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यापारियों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित स्थानों पर आतिशबाजी एवं विस्फोटक पदार्थों का भंडारण न कर आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश समस्त थाना प्रभारीयों को दिए गए थे।
इस क्रम में थाना प्रभारी आमला एवं उनकी टीम द्वारा आतिशबाजी का निर्धारित स्थानों के बजाय आवासीय क्षेत्र में भंडारण करने एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है।
दिनांक 31 10 2024 दीपावली के दिन आतिशबाजी का अवैध भंडारण एवं विक्रय करने वाले व्यापारी अनिल पिता जगन्नाथ साहू से करीब 15 किलो अवैध आतिशबाजी कीमत करीब ₹4000 जप्त कर धारा 4, 5 विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
एवं एक अन्य आतिशबाजी के व्यापारी इब्राहिम पिता शब्बीर हुसैन के द्वारा लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए मुख्य बाजार में अपनी दुकान के ऊपर व्यावसायिक क्षेत्र में करीब 150 किलो आतिशबाजी का संग्रहण करने पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4, 5 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।