वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर मिली सजा
बैतूल। उत्तर वन मंडल बैतूल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र भौंरा में जंगली सूअर के शिकार का मामला सामने आने के बाद बैतूल की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरेश यादव की अदालत ने इस प्रकरण में दोष सिद्ध पाए गए तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 का अर्थदंड देकर कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5/51, 52 एवं सह पठित धारा 39 के तहत दिया गया है।
थाना शाहपुर के ग्राम सेमलपुरा निवासी बालकिशन पिता कुंजी (उम्र 46 वर्ष) और ग्राम रायपुर निवासी कमल पिता इमरत कोरकू (उम्र 42 वर्ष) तथा प्यारे पिता बिरसू कोरकू (उम्र 48 वर्ष) पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 114/29, दिनांक 11 जनवरी 2019 के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अजीत सिंह ठाकुर (एसडीपीओ) ने शासन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुतिकरण किया और दोषियों को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वन अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकरण को पंजीबद्ध करने और जांच में अजीत सिंह ठाकुर (वनपाल), संतोष बारंगे (वनरक्षक), संदीप धुर्वे (वाहन चालक) और पशु चिकित्सक एसके कपूर, एसडीओ शाहपुर एनके शर्मा का विशेष योगदान रहा। वन विभाग के अधिकारियों ने इस केस में गहन जांच और सतर्कता के साथ कार्य किया, जिससे वन्य जीवन को खतरे में डालने वाले आरोपियों को सजा दिलाई जा सकी।